यूपी में लागू हुआ ये अनोखा कानून, सड़क पर खाते दिखे तो सील कर दी दुकाने

उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर से एक बड़ी बुरी खबर सामने आई है.यहां पर प्रदेश सरकार ने एक अनोखा कानून लागू कर दिया है,जिसके बारे में सुनकर लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे है.



दरअसल यहां के सिविल लाइंस बाजार में सड़क पर हड्डी और प्लेट फैली मिली या फूटपाथ पर लोग बिरयानी खाते दिखे तो दुकान सील कर दी जाएगी ऐसा कानून लागू हुआ है.


यह चेतावनी नगर आयुक्त के निर्देश पर एमजी मार्ग पर बिरयानी विक्रेता ईट-ऑन के संचालक को नगर निगम के कर्मियों ने दी है.हालांकि उनकी दुकाने बंद करा दी गई है और दुकानदारों से कहा गया है,की डिब्बा बंद बिरयानी ही बेचें.


नगर आयुक्त रवि रंजन ने अतिक्रमण के संबंध में हाईकोर्ट के निर्देश का पालन कराने का निर्देश मतहतो को दिया है.इसके साथ ही नगर आयुक्त मुशीर अहमद के नेतृत्व में अतिक्रमण निरीक्षक मनोज कुमार ने प्रवर्तन डाल के साथ हाईकोर्ट के तीन,चार और पांच के आसपास ज़बरदस्त तरीके से अतिक्रमण अभियान चलाया है.


सभी खोमचे वालों को खदेड़ दिया गया और ठेले और गुमटियों को ध्वस्त कर दिया गया.इतना ही नहीं दिन भर के अभियान के तहत अतिक्रमण करने वालों से 5900 रूपये जुर्माना भी वसूला गया है.


उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का एक राज्य है। लगभग 20 करोड़ से अधिक निवासियों के साथ, यह भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, और साथ ही दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश उपखंड है।


यह 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में स्थापित किया गया था । ब्रिटिश शासनकाल में इसे यूनाइटेड प्रोविन्स कहा जाता था जो कि 1950 में बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया।


इस तरह सामान्य बोलचाल में यू०पीo कहे जाने वाले प्रांत का अधिकारिक नाम बदलने के बाद भी संक्षिप्त नाम अपरिवर्तित ही रहा ।